वाराणसी के वरिष्ठतम न्यायाधीश ज्ञानवापी मामले में उस अर्जी पर सुनवाई करेंगे जिसमें गौरी ऋंगार पूजा एक साल तक करने की मांग है। हिंदू पक्ष का कहना है कि पूजा से संबंधित जो अर्जी लगाई गई थी वो साल भर के लिए कानूनी तौर पर वैध है। इस मामले में जिला अदालत में सुनवाई जारी है।
अब तक क्या हुआ
पूजा अधिनियम 1991 का दिया गया था हवाला
ज्ञानवापी मामला अयोध्या और मथुरा के अलावा मंदिर-मस्जिद की तीन पंक्तियों में से एक था, जिसे भाजपा ने 1980 और 90 के दशक में राष्ट्रीय प्रमुखता हासिल करते हुए खड़ा किया था। जिस दिन वाराणसी की अदालत ने हिंदू महिलाओं की याचिका की वैधता को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, उस दिन मथुरा में मीना मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए एक नया मामला दायर किया गया था। यह शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने की मांगों को जोड़ता है, जो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 13 एकड़ के कटरा केशव देव मंदिर परिसर के भीतर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाया गया है।
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