Holi Guidelines 2021:कोरोना की तेज रफ्तार के बीच जान लें क्या है आपके प्रदेश में होली को लेकर गाइडलाइंस

देश
रवि वैश्य
Updated Mar 27, 2021 | 11:42 IST

Holi par Kya hai Guidelines: कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और होली का त्यौहार भी आ गया है ऐसे में राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस जारी की हैं उनके बारे में जान लें।

Holi celebrations guidelines
होली त्योहार के मद्देनजर कई जगहों पर सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 
मुख्य बातें
  • हरियाणा ने होली के मद्देनजर सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है
  • बिहार सरकार ने होली मिलन समारोहों पर रोक लगा दी है
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने होली समारोह से पहले विशिष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं

देश में कोरोना संकट के बीच त्योहारी सीजन भी है और होली का पर्व 29 मार्च को मनाया जाना है,इस पर्व पर खासी भीड़भाड़ होती है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ये बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर स्टेट्स ने राज्य के नागरिकों के लिए होली गाइडलाइंस जारी की हैं। ये राज्यों ने अपने हिसाब से निर्धारित की हैं मकसद है कोरोना के प्रभाव को कम करना और संक्रमण पर नियंत्रण पाना।

गौरतलब है कि 62,258 नए COVID-19 मामलों की एकल दिन वृद्धि और 291 मौतों के साथ भारत के मामलों की संख्या 1,19,08,910 तक पहुंच गई है साथ ही  डेथ टोल भी 1,61,240 तक जा पहुंचा है, इस माहौल के बीच होली का पर्व सकुशला के साथ मनाना बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

यहां जानते हैं कि किस राज्य में होली को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इस पर एक नजर-

दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों ने सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है और कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

बात महाराष्ट्र की होली पर क्या कर पायेंगे क्या नहीं- 

महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोगों को होली सादे तरीके से मनानी चाहिए और भीड़ लगाने से बचना चाहिए।इस साल होली का त्योहार 28 मार्च को और रंग पंचमी उसके अगले दिन 29 मार्च को मनायी जानी है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, 'त्योहार सादे तरीके से मनाया जाना चाहिए, दो गज की दूरी का पालन किया जाना चाहिए और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जमावड़ों से बचना चाहिए। रंग पंचमी भी सादे तरीके से मनायी जानी चाहिए।' सरकार ने कहा, 'होली या रंग पंचमी के दिन किसी बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ना हो।' 

यूपी सरकार जारी किए होली को लेकर दिशानिर्देश 

संक्रमणों में तेजी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने होली समारोह से पहले विशिष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पूर्व अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकालना शामिल है। दिशानिर्देशों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं है, इस दौरान राज्य हाई अलर्ट पर रहेगा।

यूपी सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने होली समेत अन्य त्योहारों के दृष्टिगत कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम, बचाव और उपचार के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि होली के पर्व के चलते अन्य राज्यों से लोग उत्तर प्रदेश आएंगे, ऐसे में सभी रेलवे एवं बस स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर जांच की व्यवस्था की जाए, साथ ही यात्री का पूरा ब्यौरा दर्ज कर उनकी निगरानी भी की जाए।लोगों को संक्रमण संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनता मास्क का उपयोग अवश्य करे, साथ ही सामाजिक दूरी के नियम का भी पालन हो।

राजस्थान में होली पर सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम नहीं

कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राजस्थान सरकार ने होली व शब ए बारात पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी दिशानिर्देश की निरन्तरता में होली व शब-ए-बारात के अवसर पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार व धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने व शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है और भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में पाबंदियों के बीच मनेगी Holi

बिहार सरकार ने होली मिलन समारोहों पर रोक लगा दी है। दूसरे राज्‍यों से आने वालों की एयरपोर्ट्स और रेलवे स्‍टेशंस पर जांच की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर राज्य के लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने कीअपील की तथा उन्हें बड़ी संख्या में एकत्र होने या सार्वजनिक रूप से होली मनाने से बचने की सलाह दी। सीएम ने निर्देश जारी किए कि होली पर्व और शब-ए-बारात मनाने पर पाबंदी नहीं है लेकिन लोग घरों में रहे और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, इस दौरान राजधानी पटना के 10 इलाकों को अतिसंवेदनशील श्रेणी में शामिल कर दिया गया 

दिल्‍ली में होली में पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक

दिल्‍ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई अहम फैसले किए। होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि वगैरह पर पार्कों, धार्मिक स्‍थलों, पब्लिक ग्राउंड्स, मार्केट्स आदि में पब्लिक सेलिब्रेशन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा है कि दुनिया में महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।

सार्वजनिक उत्सव नहीं मनाए जायेंगे हरियाणा में भी  

हरियाणा ने भी होली त्योहार के मद्देनजर सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट में कहा कि हरियाणा सरकार ने होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है।गुरुग्राम, करनाल, अंबाला और पंचकूला सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में शामिल हैं।

गुजरात में होली की धूम पर लग पहरा

गुजरात सरकार ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए होली के दौरान सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 29 मार्च को महामारी के कारण सार्वजनिक उत्सव और सामूहिक समारोह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। होली की पूर्व संध्या पर पारंपरिक होलिका दहन का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन केवल सीमित संख्या में लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। 

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