Chhattisgarh में होगी शराब की होम डिलीवरी, जानें कैसे कर सकेंगे ऑर्डर और कितना होगा डिलीवरी चार्ज

देश
लव रघुवंशी
Updated May 05, 2020 | 14:13 IST

Chhattisgarh (CG) Liquor Home Delivery: छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए राज्य के ग्रीन जोन में शराब की होम डिलीवरी के लिए एक वेब पोर्टल (CSMCL) शुरू किया है।

CG Liquor Home Delivery, CSMCL Online
CG Liquor Home Delivery: छत्तीसगढ़ में शराब की होगी होम डिलीवरी  |  तस्वीर साभार: AP

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब को लेकर बड़ा फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में अब शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। हालांकि ये डिलीवरी ग्रीन जोन में ही की जाएगी। एक ग्राहक एक बार में 5000 एमएल तक का ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है। इसक अलावा डिलीवरी शुल्क 120 रुपए होगा। सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर जाकर शराब का ऑर्डर दिया जा सकता है।

जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पोर्टल का नाम राज्य द्वारा संचालित CSMCL (छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड) के नाम पर रखा गया है, जो राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करता है।

23 मार्च के बाद से बंद हुईं शराब की दुकानें सोमवार से राज्य भर में खुलने लगी हैं। हालांकि कोविड 19 कंटेनमेंट जोन में इन्हें खोलने की इजाजत नहीं है। 4 मई को जब दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी है ताकि शराब की दुकानों पर भीड़ एकत्र न हो।

ऑर्डर के लिए देना होगा आधार नंबर
लोग सीधे CSMCL वेबसाइट या प्ले स्टोर पर उपलब्ध इसके मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑर्डर बुक कर सकते हैं। हालांकि, होम डिलीवरी की सुविधा रायपुर और कोरबा जिलों में उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि इन्हें ग्रीन जोन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता दर्ज करना होगा जिसकी पुष्टि एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिए की जाएगी।

BJP ने बताया शर्मनाक फैसला
मुख्य विपक्षी भाजपा ने शराब की होम डिलीवरी के राज्य सरकार के फैसले को शर्मनाक बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा, 'शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस अब घर-घर में शराब पहुंचा रही है। यह बहुत ही शर्मनाक फैसला है।' 

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