कोरोना का इस दूसरी लहर के बीच अगर आप कहीं जाने का प्लॉन कर रहे हैं तो वहां जाने से पहले एक बार दूसरे राज्यों की ट्रैवल गाइडलाइन (Latest InterState Travel Guidelines) के बारे में जान लें नहीं तो आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
गौर हो कि कोविड की दूसरी लहर खासी भयानक है और इसका कहर हर राज्य में सामने आ रहा है कहीं ये बहुत ज्यादा है तो कहीं थोड़ा कम मगर है हर कहीं ऐसे माहौल में आपको देश के अंदर कहीं भी जाना जरूरी हो तो पहले आप ताजा गाइडलाइन के बारे में जान लें नहीं तो आप परेशान हो जायेंगे।
राज्य जहां डेली काफी तादाद में कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं उनमे से केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड और राजस्थान के ट्रेन यात्रियों को ट्रेन यात्रा के 48 घंटे के भीतर परीक्षण का नकारात्मक प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में यात्रियों को आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता होती है जो उन्हें 'निगेटिव' दिखाए है, कुछ ने quarantine आवश्यकता को बढ़ाया है।
कर्नाटक-
कर्नाटक में जाने वाले केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के हवाई यात्रियों को 72 घंटों के भीतर आरटी-पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता है।बेंगलुरु जाने वालों के लिए प्रतिबंध सख्त हैं, सभी आगंतुकों को एक परीक्षण रिपोर्ट ले जाना जरूरी है।अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों को बोर्डिंग करते समय परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, और लैंडिंग के बाद 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा।
दिल्ली-
महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वालों को निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ले जाना आवश्यक है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कर्नाटक के यात्रियों के लिए भी समान प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। सभी आगंतुकों को घर पर भी संगरोध (quarantine) करना आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश-
एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। केरल और महाराष्ट्र से आ रहे यात्रियों की पिछले 72 घंटे के अंदर के आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी है। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को 14 दिनों तक होम क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा।
बिहार-
बिहार में पंजाब और महाराष्ट्र समेत कोरोना की ताजा लहर से ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही सीधे घर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं, रेलवे स्टेशन पर उतरते ही यात्रियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। 24 घंटे थर्मल स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है।
केरल-
राज्य सरकार ने अब आरटी-पीसीआर के लिए परीक्षण करने और प्रमाण पत्र ले जाने के बावजूद, सभी यात्रियों से पूछा है,आगमन पर भी परीक्षण करने का विकल्प है। परीक्षण न करने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को पालन करने के लिए सख्त SoPs के साथ संगरोध के 14 दिनों से गुजरना होगा।
मध्य प्रदेश-
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जाने वाली और वहां से आने वाली बसों का परिवहन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर अब एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। स्टेशनों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का एंटिजन टेस्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर भी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है।
राजस्थान-
राजस्थान में 25 मार्च से बाहर के लोगों को राजस्थान पहुंचने पर 72 घंटे के अंदर कोरोना करवाए गए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह नियम हर राज्य के लिए लागू किया गया है। राज्य से बाहर के जिन लोगों के पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं होती है, उन्हें 15 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जा रहा है।
महाराष्ट्र-
महाराष्ट्र ने भी मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए सात दिन का क्वारंटीन पीरियड अनिवार्य कर दिया है। अब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र आ रहे लोगों को सरकार के निर्देश पर बॉर्डर पर ही चेकिंग होगी।
ओडिशा-
ओडिशा में सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ लगती अपनी सीमा सील कर दी और अंतरराज्यीय सीमा पर गश्त तेज कर दी। कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार के बाद अपने-अपने कार्य स्थलों पर पहुंचे प्रवासी मजदूर भी अब समूहों में लौट रहे हैं। प्रवासियों की वापसी के लिए प्रबंध किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश-
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सात राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश आने पर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए।
उत्तराखंड-
12 राज्यों जिनमें राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता है।
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