Air Force ने Covid-19 का टीका लगाने से मना करने वाले कर्मी को किया बर्खास्त

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Updated Aug 12, 2021 | 15:08 IST

भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) ने अपने एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस कर्मचारी ने कोविड 19 रोधी टीका लगाने से इनकार कर दिया था।

Indian Air Force sacks staffer for refusing to get vaccinated against COVID-19
कर्मचारी ने टीका लगाने के किया इंकार, IAF ने किया बर्खास्त 
मुख्य बातें
  • वायुसेना ने टीका लगाने से मना करने वाले अपने कर्मचारी को किया बर्खास्त
  • बर्खास्त किए गए कर्मी की डिटेल्स नहीं हुई हैं सार्वजनिक
  • पूरे भारत में नौ कर्मियों ने टीका लगवाने से किया था मना, केवल एक ने नहीं दिया नोटिस का जवाब

अहमदाबाद: केंद्र सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 रोधी टीका लगवाने से मना करने वाले अपने एक कर्मी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। टीका लगवाना सेवा की शर्तों में शामिल किया गया था। अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल देवांग व्यास ने वायुसेना के कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार की याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय को अपने अभिवेदन में यह बताया।

बर्खास्त कर्मी की डिटेल सार्वजनिक नहीं

 उन्होंने न्यायमूर्ति ए जे देसाई और न्यायमूर्ति ए पी ठाकेर की खंड पीठ को बताया कि पूरे भारत में नौ कर्मियों ने टीका लगवाने से मना किया है और उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। व्यास ने उच्च न्यायालय को बताया कि इनमें से एक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने बर्खास्त किए गए कर्मी का नाम या अन्य कोई ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए टीका विकल्प है लेकिन जहां तक बात वायु सेना की है तो इसे अब सेवा की एक शर्त बना दिया गया है जो सेवा में शामिल होने के वक्त ली गई शपथ के क्रम में है।

जरूरी है टीका लगाना

उन्होंने अदालत से कहा कि यह भी देखना जरूरी है कि बल को कमजोर स्थिति में नहीं रखा जाए और कर्मियों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना जरूरी है। व्यास ने यह भी कहा कि चूंकि कोर्पोरल योगेंद्र कुमार ने कारण बताओ नोटिस पर जवाब दिया है इसलिए वह किसी उचित अधिकरण या सशस्त्र बल प्राधिकरण के समक्ष पेश हो सकते हैं।

कोर्ट ने दिया ये आदेश

कोविड-19 का टीका लगाने की अनिच्छा के बाद जारी नोटिस को चुनौती देने वाली कुमार की याचिका पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को वायु सेना को उनके मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था। अदालत ने टीकाकरण के लिए अनिच्छुक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी और उसके मामले पर वायु सेना द्वारा विचार किए जाने तक उसे सेवा में रहने देने का आदेश देकर उसकी याचिका का निपटान किया।

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