NIA Raids in Jammu Kashmir: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के जम्मू और डोडा जिलों में टेरर फंडिंग मामले में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JEI) के सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह से दोनों जिलों के विभिन्न हिस्सों में JEI पदाधिकारियों और सदस्यों के परिसरों में लगभग एक दर्जन स्थानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि डोडा जिले के धारा-गुंडाना, मुंशी मोहल्ला, अकरमबंद, नगरी नई बस्ती, खरोती भगवा, थलेला और मालोठी भल्ला और जम्मू के भटिंडी में छापेमारी की जा रही है। इस दौरान कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।
खबर के मुताबिक आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में तलाशी ली जा रही है। एनआईए ने पिछले साल 5 फरवरी को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था, जो जेईआई सदस्यों की गतिविधियों से संबंधित है। इसमें विशेष रूप से 'ज़कात, मौदा और बैत-उल-मल' के रूप में घरेलू और विदेश में दान के रूप में पैसा लिया गया था। कथित तौर पर इस दान को अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में खर्च किया जाना था लेकिन इसका प्रयोग "हिंसक और अलगाववादी" गतिविधियों के लिए किया गया।
JeI द्वारा जुटाई जा रही धनराशि को JeI कैडरों के सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैसे हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य के लिए भी प्रसारित किया जाता है। एनआईए ने कहा था, 'जेईआई कश्मीर के प्रभावशाली युवाओं को भी प्रेरित कर रहा है और विघटनकारी अलगाववादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में नए सदस्यों की भर्ती कर रहा है।' फरवरी 2019 में, केंद्र ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेईआई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि यह आतंकवादी संगठनों के साथ नजदीकी संपर्क में था और जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में 'अलगाववादी आंदोलन को आगे बढ़ाने' का काम कर रहा था।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत समूह पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई थी। प्रतिबंध के बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई में सैकड़ों JeI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था।
Delhi: संदिग्ध आतंकी Mohsin Ahmed के बचाव में आए AAP विधायक अमानतुल्लाह, बीजेपी ने किया हमला
Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।