Karnataka Hijab Row: दक्षिण कन्नड़ में 6 मुस्लिम लड़कियां कॉलेज से निलंबित, हिजाब के रूप में पहना था अपनी ड्रेस का दुपट्टा

Karnataka Hijab Row: दक्षिण कन्नड़ के उप्पिनंगडी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में 6 मुस्लिम लड़कियों को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि लड़कियों ने क्लास में हिजाब के रूप में अपनी ड्रेस का दुपट्टा पहना था।

Karnataka 6 Muslim girls suspended from college in Dakshina Kannada wearing dupatta in their dress as hijab
दक्षिण कन्नड़ में 6 मुस्लिम लड़कियां कॉलेज से निलंबित।  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • कर्नाटक में 6 मुस्लिम लड़कियां कॉलेज से निलंबित
  • कॉलेज का दावा- हिजाब के रूप में लड़कियों ने पहना था अपनी ड्रेस का दुपट्टा
  • कॉलेज स्टाफ की बैठक के बाद लिया गया निलंबित करने का फैसला

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में छह मुस्लिम छात्राओं के निलंबन से एक बार फिर हिजाब विवाद खड़ा हो गया है। मामला दक्षिण कन्नड़ के उप्पिनंगडी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज का है, जहां 6 मुस्लिम लड़कियों को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि लड़कियों ने क्लास में हिजाब के रूप में अपनी ड्रेस का दुपट्टा पहना था।

हिजाब के रूप में लड़कियों ने पहना था अपनी ड्रेस का दुपट्टा- कॉलेज

कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार मुस्लिम छात्राओं को निलंबित करने का फैसला स्टाफ की बैठक के बाद लिया गया। कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे अन्य छात्राओं को विरोध करने के लिए उकसाया जाएगा। इसी साल मार्च महीने में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा और कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा सिर ढंकना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।

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साथ ही हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग करने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि ड्रेस का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते। फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने कहा कि कोर्ट ने हिजाब के विभिन्न पहलुओं को देखा, जिसमें हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है या अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है और निष्कर्ष निकाला है कि इस्लामी आस्था में मुसलमानों द्वारा सिर ढंकना आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है।

इसी साल जनवरी महीने में शुरू हुआ था हिजाब विवाद

इसी साल जनवरी में हिजाब विवाद तब हुआ, जब उडुपी में एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अधिकारियों ने कॉलेज ड्रेस कोड के उल्लंघन का दावा करते हुए छह मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया।

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