Karnataka: कर्नाटक सरकार ने मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया, कोविड के मद्देनजर उठाया कदम

देश
किशोर जोशी
Updated Aug 13, 2021 | 07:14 IST

Karnataka News: कर्नाटक ने COVID-19 . के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने कोविड 19 के खतरे को देखते हुए 20 अगस्त तक सभी मुहर्रम जुलूसों (Muharram processions) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।

Karnataka bans Muharram processions in view of COVID-19
कर्नाटक सरकार ने मुहर्रम के जुलूसों पर लगाया प्रतिबंध 
मुख्य बातें
  • कर्नाटक सरकार ने मोहर्रम के अवसर पर जुलूसों पर लगाया प्रतिबंध
  • कोविड के मामलों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है- सरकार
  • गणेश चतुर्थी पर भी नहीं लग सकेंगे किसी तरह के पंडाल

बेंगलुरु: कोरोना वायरस ​​​​के प्रकोप को रोकने के लिए, कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 20 अगस्त तक सभी मुहर्रम जुलूसों (Muharram processions) पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है, '12 अगस्त से 20 अगस्त तक सभी प्रकार के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आलम / पांजा और ताजियाथ को बिना छुए दूर से देखा जा सकता है।

सख्ती से हो कोविड नियमों का पालन

 प्रार्थना कक्षों में मास्क पहनना अनिवार्य है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी नमाज मस्जिदों में होनी चाहिए। मुहर्रम के अवसर पर मस्जिद को छोड़कर, सामुदायिक हॉल, खुले मैदान, शादी महल आदि में सामूहिक प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं है।' राज्य सरकार के इस आदेश के मुताबिक, कब्रिस्तान में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।

10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपने घरों में नमाज अदा करें। राज्य सरकार ने  गणेश चतुर्थी के लिए भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए पंडाल लगाने पर रोक लगा दी है।

गणेश चतुर्थी के लिए भी गाइडलाइंस

 सरकार के आदेश में कहा गया है, 'गणेश चतुर्थी के लिए कोई पंडाल नहीं लगाया जाएगा। इसे सरल तरीके से मनाया जाना है। गणेश मूर्ति  को लाने और उसके विसर्जन समय जुलूस/मनोरंजन कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों का पूरा पालन होना चाहिए। गणेश गौरी मूर्तियों को केवल निर्दिष्ट स्थानों में ही विसर्जित किया जाना चाहिए। जो मंदिर गणेश चतुर्थी उत्सव मना रहे हैं, उन्हें हर रोज ठीक से साफ किया जाना चाहिए। भक्तों को सैनिटाइज़र का उपयोग करने के बाद अनुमति दी जानी चाहिए और मंदिर प्रशासन को थर्मल जाँच की व्यवस्था करनी चाहिए।'

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