लखनऊ : लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को जमानत मिली है। जमानत किस आधार पर मिली है, अभी यह साफ नहीं हो पाया है। आशीष इससे पहले जमानत के लिए दो बार निचली अदालत में अर्जी लगा चुके थे लेकिन दोनों बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। आशीष पर आरोप है कि उन्होंने अपनी जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचला। एसआईटी ने अपनी जांच में कहा है कि साजिश के तहत किसानों को कुचलकर मारा गया। इस मामले में विपक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हुई
आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया उस जीप में आशीष मिश्र सवार थे। गत तीन अक्टूबर को हुई इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई। हालांकि, आशीष अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। आशीष का कहना है कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वह घटनास्थल पर नहीं थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरूल चंद ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाएंगे लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने तथ्यों को सही तरीके से कोर्ट के समक्ष नहीं रखा है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आशीष को बचाने का काम किया है।
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कल-परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे आशीष
आशीष मिश्र के वकील गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि उनके मुवक्किल को सही तरीके से जमानत मिली है। वह कल-परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे। आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं। हत्या करने वाले लोग खुले में घूमेंगे। इसे जनता देखेगी।
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