नई दिल्ली: कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आज से देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू हो रहा है जो 17 मई तक चलेगा। इस चरण में पहले दो चरणों की तुलना में कुछ राहत होगी तथा पाबंदियां भी कम होंगी। लॉकडाउन के नियमों में छूट देने के लिए देश को तीन भागों में विभाजित किया गया। सबसे कम खतरे वाले भाग को ग्रीन जोन, उससे कम खतरे वाले ऑरेंज तथा सबसे अधिक खतरे वाले को रेड जोन में बांटा गया है। इन्हीं जोन के आधार पर पाबंदियों में भी छूट मिलेगी।
ये सेवाएं पहले की तरह रहेंगी बंद
सभी जोन में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहना होगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक चाहे कोई भी जोन हो, वहां हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेंट बंद रहेंगें इसके अलावा जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार भी पहले की तरह बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होंगी।
रेड जोन- 130 जिले, ऑरेंज जोन- 284 जिले, ग्रीन जोन- 319 जिले
देश में तीन जोन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार तक देश में 130 ‘रेड जोन’ हैं। सबसे अधिक 19 रेड जोन उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र (14) का नंबर आता है। वहीं ऑरेंज जोन की बता करें तो इनकी संख्या 284 है। देश में सबसे अधिक संख्या ग्रीन जोन की है जो अभी तक 319 है। गौर करने वाली बात ये है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिलों को रेड जोन के तहत रखा गया है।
ग्रीन जोन
ग्रीन जोन उसे माना जाएगा जहां अब तक या पिछले 21 दिन में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। देश भर में निषिद्ध गतिविधियों को छोड़ कर ग्रीन जोन में आज से सभी गतिविधियों की इजाजत होगी, सिवाय। ग्रीन जोन में बसें 50 फीसदी सीटों पर यात्री के साथ ही चल सकती हैं। नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं। शराब की बिक्री की कुछ शर्तों के साथ सभी जोन मे इजाजत होगी।
ऑरेंज जोन
ऑरेंज जोन का मतलब है कि यहां कोरोना का खतरा टला नहीं है लेकिन वो कम जरूर है। देश में ऑरेंज जोन की संख्या 284 है। ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं। ऑरेंज जोन में टैक्सी एवं कैब सेवाएं (चालक के अलावा सिर्फ दो यात्री) की इजाजत होगी। इजाजत प्राप्त गतिविधियों के लिये लोगों की अंतर-जिला गतिविधियां, चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री, दोपहिया वाहन पर पीछे भी बैठने की इजाजत होगी।
रेड जोन
रेड जोन मे सबसे अधिक पाबंदिया होंगी। रेड जोन में रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं ; अंत-जिला एवं अंतर-जिला बसें ; नाई की दुकान, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे। इजाजत प्राप्त चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति, दो पहिया वाहन पर एक ही शख्स को बैठने की अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुएं बेचने की इजाजत होगी। वहीं शराब की सभी दुकानों में, ग्राहकों के बीच कम से कम छह फुट (दो गज) की दूरी रखनी होगी और एक समय पर पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
इसके अतिरिक्त यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें/प्रशासन अपने आकलन के आधार पर कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं।
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