Ghaziabad Lockdown:गाजियाबाद में 31 मई तक रहेगी लॉकडाउन की गाइडलाइंस,धारा 144 भी लागू 

देश
रवि वैश्य
Updated May 05, 2020 | 22:06 IST

Ghaziabad Lockdown Guideline Extend Till 31 May: गाजियाबाद के जिला प्रशासन लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है

Representational Image
प्रतीकात्मक फोटो 

गाजियाबाद: देश में जारी लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जिला प्रशासन लॉकडाउन की गाइडलाइंस अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, गौरतलब है कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है, गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी किए हैं। यानि जिले में 31 मई 2020 तक किसी भी तरह के राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजन नहीं कराए जा सकेंगे।

वहीं जिले में रैली, प्रदर्शनी और जुलूस जैसे कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी, आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। 

जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है
ईद और कोरोना वायरस  के संकट को देखते हुए जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है वहीं सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा

गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही हैं,चार पहिया वाहनों पर ड्राइवर के अलावा दो अन्य लोग सवार हो सकते हैं वहीं दो पहिया वाहनों पर केवल दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। 

वहीं पास रखने वाले लोगों के लिए भी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी लेकिन इनमें स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी कामों के लिए छूट दी गई है। 

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