नई दिल्ली: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है जो 23 मार्च को सुबह 8 बजे से 31 मार्च को आधी रात 12 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन राज्यों में राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड सहित कई और भी राज्य शामिल हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या बंद रहेगा और क्या-क्य़ा खुला? यहां हम आपको इन्हीं सबकी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं।
आमतौर पर किसी खतरे से किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। कोरोना से बचने के लिए यूरोप के कई देश ऐसा प्रयोग कर चुके हैं जो सफल भी रहा है। भारत में भी यह लॉकड़ाउन कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आने वाले लोगों को स्व-घोषणा पर अनुमति दी जाएगी। पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना निषेधात्मक होगा जो दंडनीय माना जाएगा। इसके अलावा और भी कई नियम हैं तो आईए उन्ही के बारे में जानते हैं।
लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा
लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा?
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