नई दिल्ली : सरकार ने लॉकडाउन की अवधि देश में 17 मई तक बढ़ा दी है। साथ ही कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में रेड जोन में कई गतिविधियों की इजाजत शर्तों के साथ दी गई हैं। साथ ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायत दी गई है। देश के वे जिले जो न तो रेड जोन और न ही ग्रीन जोन में शामिल हैं उन्हें ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि ऑरेंज जोन में सरकार की ओर से दी गई छूट के बारे में।
रेड जोन में इन गतिविधियों को मिली इजाजत
लॉकडाउन 3.0 में सार्वजनिक परिवहन के साधनों में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। देश भर में हवाई यात्रा, रेल मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन बंद रहेगा। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी।
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