Relaxation in Red Zone Lockdown 3: रेड जोन में भी राहत लेकिन नहीं खुलेगी नाई की दुकान

देश
ललित राय
Updated May 01, 2020 | 21:03 IST

Red Zone in Lockdown: 3 मई के बाद भी दो हफ्ते तक लाकडॉउन लागू रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार मे रेड जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है।

Relaxation in Red Zone Lockdown part 3: रेड जोन में इन चीजों को  शुरू करने की मिली इजाजत
रेड जोन में इन्हें मिली राहत 

नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच सरकार ने चार मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाइन को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर कुछ गतिविधियों के संचालन की इजाजत दी है तो कुछ पर रोक लगाई है। देश में कुल 733 जिले हैं। अलग अलग राज्यों की तरफ से सुझाव था कि कोरोना संक्रमण के बीच आर्थिक गतिविधियों को शर्तों के साथ खोलने पर इजाजत दी जानी चाहिए। राज्यों के सुझाव के बाद पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। 

रेड जोन में इन्हें मिली रियायत

  • ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक और निर्माण से संबंधित गतिविधियों को इजाजत, मनरेगा के श्रमिक, फूड प्रासेसिंग इंडस्ट्री, ईट के भट्टे पर का हो सकेगा। 
  • किसानी से संबंधित सभी कामों को मिली इजाजत, खेती के सामनों की खरीद और बिक्री हो सकेगी। 
  • पशुराल से संबंधित हर तरह के काम हो सकेंगे। मछली पालन को भी इजाजत बागवानी के काम पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं।
  • सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें आयुष भी शामिल है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के साथ साथ एयर एंबुलेंस को इजाजत
  • बैंक, गैर बैंकों की श्रेणी में आने वाली कंपनियों, कैपिटल मार्केट, क्रेडिड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इजाजत दी गई है।
  • क्रेच, सीनियर सिटीजन और बेसहारा औरतों के शेल्टर होम को मिली इजाजत, आंगनवाड़ी से जुड़े लोग अपना काम कर सकेंगे। 
  • पब्लिक यूटिलिटीज जैसे बिजली, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो सकेगा। इंटरनेट, कूरियर और डाक सेवा को मिली इजाजत
  • प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तरों नें पहले की तरह काम होता रहेगा। इसके साथ ही डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सर्विस, प्राइवेट सेक्यूरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, को काम करने की इजाजत मिलेगी।
  • रेड जोन में नाई की दुकान नहीं खुलेगी। 
  • ड्रग्स और फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट उद्योग में काम की इजाजत बशर्ते की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।


अब रेड जोन का निर्धारण कैसे किया गया है इसे समझना जरूरी है। किसी भी इलाके में कोरोना के एक्टिव केस, डबलिंग रेट और पुष्ट मामलों के हिसाब से रेड जोन का वर्गीकरण किया गया है। अगर यूपी की बात करें तो यहां 75 जिलों में से 19 जिलों को रेड जोन में हैं जिसमें गौतमबुद्धनगर भी शामिल है। 

रेड जोन को अगर देखें तो असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी राज्य का कोई जिला रेड जोन में नहीं है।

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