नई दिल्ली : अब यह तय हो गया है कि ओडिशा के पुरी में 23 जून को भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथयात्रा निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि प्रत्येक रथ को 500 से अधिक लोगों द्वारा नहीं खींचा जाना चाहिए और उससे पहले उन सभी का कोरोना वायरस टेस्ट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी रथ को खींचेंगे, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया कि टेस्ट के बाद मेडिकल कंडिशन की डिटेल के बाद रथ यात्रा में अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के रिकॉर्ड का मेंटेन रखे। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में रथयात्रा की अनुमति देते हुए कहा कि वह परंपराओं का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता तथा इसे राज्य, केंद्र और मंदिर मैनेजमेंट के विवेक पर छोड़ता है। उधर ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथयात्रा से पहले पुरी में ‘कर्फ्यू जैसा’ बंद लागू कर दिया और लोगों से अपील की कि वे 23 जून को रथयात्रा निकाले जाने के समय कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपने घरों से बाहर न निकलें।
अदालत की शुरुआती टिप्पणियों के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने "जय जगन्नाथ" कहते हुए ट्वीट किया, और हैशटैग # रथयात्रा टॉप ट्विटर ट्रेंड बन गई। ओडिशा ने पहले ही कर्फ्यू जैसा बंद घोषित कर दिया है जो रात 9 बजे शुरू होगा और कल दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा।
राज्य के पुलिस महानिदेशक अभय ने कहा कि समूचे जिले में सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर दो बजे तक कर्फ्यू जैसा बंद लागू रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोरोना वायरस महामारी के बीच रथयात्रा का जश्न मनाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा कि नौ दिवसीय उत्सव में सुरक्षा के लिए पुलिस बल की 50 से अधिक प्लाटून तैनात की जा रही हैं। बल की एक प्लाटून में 30 कर्मी शामिल होते हैं। अभय ने कहा कि रथयात्रा आयोजन की उम्मीद में हमने रविवार शाम से ही बल की तैनाती शुरू कर दी थी।
डीजीपी ने कहा कि पुरी के लोगों को यात्रा देखने के लिए जहां घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए, वहीं राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे तीर्थनगरी में समुद्र की तरफ वाले इलाके की ओर न आएं। उन्होंने कहा कि पुरी और बाहर के, सभी श्रद्धालु यात्रा को टेलीविजन पर देख सकते हैं। इस बीच, पुरी के सभी प्रवेश बिन्दु सील कर दिए गए हैं और यात्रा तैयारियों से जुड़े वाहनों को छोड़कर अन्य किसी वाहन को आवागमन की अनुमति नहीं है।
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