UP में 'लव जिहाद' का केस, अंतर-धार्मिक विवाह मामले में 2 भाई गिरफ्तार, लड़की बोली- बालिग हूं, मर्जी से की शादी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल के सदस्‍यों को लड़की को यह कहते सुना जा रहा है कि 'लव जिहाद' से संबंधित कानून तुम जैसों के लिए ही बना है।

यूपी में 'लव जिहाद' का एक और केस, अंतर-धार्मिक विवाह मामले में 2 भाई गिरफ्तार, लड़की बोली- बालिग हूं, मर्जी से की शादी
यूपी में 'लव जिहाद' का एक और केस, अंतर-धार्मिक विवाह मामले में 2 भाई गिरफ्तार, लड़की बोली- बालिग हूं, मर्जी से की शादी  |  तस्वीर साभार: BCCL

मुरादाबाद : उत्‍तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने 'लव जिहाद' से संबंधित नए कानून के तहत दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। युवक की पहचान राशिद के तौर पर की गई है। वे शादी के रजिस्‍ट्रेशन के लिए कांठ में रजिस्‍ट्रार के दफ्तर जा रहे थे, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्‍हें रोक लिया। उन्‍होंने बाद में जोड़े को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा जोड़े से पूछा जा रहा है कि क्या युवती ने धर्म-परिवर्तन के अपने इरादे को लेकर स्थानीय जिलाधिकारी को अवगत कराया है, जो नए कानून के मुताबिक जरूरी है? वीडियो में उन्‍हें कहते सुना जा रहा है, 'तुम लोगों ने नए कानून के बारे में पढ़ा है या नहीं?' एक सदस्‍य लड़की से यह भी कहते सुना जा रहा है कि 'यह कानून तुम जैसों के लिए ही बनाया गया है।'

लड़की बोली- बालिग हूं, मर्जी से की शादी

इस मामले में लड़की का कहना है कि वह 22 साल की है, बालिग है और उसने शादी अपनी मर्जी से की है। लड़की यूपी के बिजनौर की रहने वाली है। उसने यह भी कहा कि दोनों ने पांच महीने पहले शादी की और अब उसे पंजीकृत कराने जा रहे थे। दोनों की मुलाकात उत्‍तराखंड के देहरादून में हुई थी, जहां लड़की पढ़ाई कर रही थी, जबकि राशिद काम करता है। राशिद का संबंधि यूपी के मुरादाबाद से है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सूचित किए जाने के बाद पुलिस रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंची थी।

वहीं, कांठ पुलिस थाने के एसएचओ अजय गौतम ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। राशिद और उसके भाई को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। हालांकि तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि लड़की ने धर्म परिवर्तन किया है या नहीं।

यूपी में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 24 नवंबर को मंजूर किया गया था, जिसमें विवाह की खातिर जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है।

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