कुछ कंडोम TV एड पोर्न फिल्मों की तरह दिखते हैं, युवाओं के दिमाग को करते हैं प्रभावित: हाईकोर्ट

देश
किशोर जोशी
Updated Nov 28, 2020 | 13:41 IST

मद्रास हाईकोर्ट ने टीवी पर आने वाले कंडोम विज्ञापनों को लेकर एक तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने इन एड की तुलना पोर्न कंटेट से की है।

Madras high court says some condom TV ads look like porn films, affect minds of youngsters
कुछ कंडोम TV Ad पोर्न फिल्मों की तरह दिखते हैं- हाईकोर्ट 

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में सेक्सुअल विज्ञापनों को लेकर एक तल्ख टिप्पणी की है।एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस एन. किरुबाकरन और बी. पुगलेंधी की बेंच ने कहा, बेहद हैरान करने वाली बात यह कि रात 10 बजे के आसपास करीब-करीब हर टीवी चैनल पर एक ही तरह के विज्ञापन आ रहे होते हैं जो हर टीवी चैनल पर आते हैं। कुछ विज्ञापन तो ऐसे हैं, जो अफ़्रोडिसियक किस्म के लगते हैं।  इन्हें प्रचलित तौर पर लव ड्रग्स कहा जाता है। ये पॉर्न फिल्म से कम भी नहीं हैं।

नग्नता को देते हैं बढ़ावा

कोर्ट ने कहा कि सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कुछ कंडोम विज्ञापन अश्लील फिल्मों की तरह दिखते हैं और युवाओं के दिमाग को प्रभावित करते हैं। ऐसे विज्ञापनों पर चिंता जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे विज्ञापन महिलाओं को इस तरीके से चित्रित करते हैं जो शालीनता और मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी और एन किरुबारकान की पीठ ने कहा कि लगभग सभी टीवी चैनल रात 10 बजे के बाद कुछ विज्ञापनों का प्रसारण करते हैं जिनमें कंडोम की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नग्नता होती है। ऐसी सामग्री केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

कोर्ट ने कही ये बात

कोर्ट ने कहा कि समय समय पर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत कि इस तरह के कार्यक्रमों का कंटेट नियमों का उल्लंघन ना करें। अदालत ने कहा कि ये विज्ञापन नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने कहा कि केबर ऑपरेटर ये सुनिश्चित करें कि  महिलाओं का चित्रण ‘सौंदर्यमय और सुरुचिपूर्ण’ तथा ‘शालीनता के स्थापित मानदंडों के भीतर’ हो। कोर्ट ने माना कि ‘कंडोम और कामोत्तेजक, आंतरिक वस्त्र बेचने के नाम पर’ चलाए गए विज्ञापन नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

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