नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दे ही है। इसके साथ ही स्टेडियमों और खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां दर्शक नहीं आ सकेंगे। हालांकि, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, पार्क और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक राज्य भर में लागू रहेगा।
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन की एक नई सूची जारी की है, जहां ऑरेंज और ग्रीन जोन की तुलना में अत्यधिक प्रतिबंध होंगे। मुंबई महानगर क्षेत्र में बीएमसी सहित सभी नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान रेड जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
मुंबई के अलावा, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती के नगर निगमों के क्षेत्र भी रेड जोन में होंगे। राज्य सरकार ने नगरपालिका जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन तय करने का अधिकार दिया है। कंटेनमेंट जोन एक आवासीय कॉलोनी, मोहल्ला, झुग्गी, इमारत, लेन, पुलिस स्टेट एरिया, गांव या अन्य क्लस्टर हो सकते हैं। यहां केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
रेड जोन में क्या-क्या अनुमति दी गई है:
ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या-क्या अनुमति:
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