लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को संबोधित किया था उन्होंने शनिवार को अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े लोगों से संवाद साधते हुए भी मुख्यमंत्री ने 'जिंदगी, जान उसके बाद काम', 'जान है तो जहान है' जैसी बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण लॉकडाउन का छिपा संकेत दे दिया है।
सीएम ने अपने बयान की शुरुआत में कहा था कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं मैं अभी इसका जवाब नहीं दे रहा हूं, हालांकि उन्होंने साफ किया कि कोरोना की परिस्थिति अगर ऐसी ही रही तो लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है।
सीएम उद्धव ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है ये एक संभावना जताई जा रही कि लॉकडाउन लग सकता है, इस संभावना को अभी नकारा नहीं जा सकता वहीं महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। यहां 57 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मामले हैं 24 घंटे में 222 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में अब तक संक्रमण के कुल 30,10,597 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल मृतक संख्या बढ़कर 55,878 तक पहुंच गई है।
नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर 11 घंटे कर दिया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां से खाना ले जाने और पार्सल सेवाओं की अनुमति है। कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।
मुंबई शहर में रविवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 11,206 नये मामले सामने आये। इस बीच, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डीजी डॉ शेखर मांडे ने कहा कि लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम में मदद मिलती है, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसलिए लॉकडाउन लगाने के दौरान सतुंलन बनाने की आवश्यता है।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की।
साथ ही सोमवार से 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की भी घोषणा की। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी।
सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा, सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात आठ बजे से प्रभावी होंगे।
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