बलिया (उत्तर प्रदेश) : बलिया गोलीबारी के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यूपी एटीएस रविवार देर रात लेकर बलिया पहुंची और उसका मेडिकल टेस्ट कराया। कोर्ट ने आज सुबह मुख्य आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया। गत 15 अक्टूबर को दुर्जनपुर गांव में जिला प्रशासन की मौजूदगी में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद से धीरेंद्र फरार हो गया था। यूपी एटीएस ने रविवार को लखनऊ में एक पार्क से गिरफ्तार किया।
धीरेंद्र को स्थानीय भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जाता है। घटना के बाद विधायक सुरेंद्र सिंह ने खुलकर धीरेंद्र का बचाव किया। विधायक सिंह का इस तरह से आरोपी का बचाव करना भाजपा को नागवार गुजरा और इस मामले में पार्टी ने उन्हें लखनऊ तलब किया। सुरेंद्र सिंह रविवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले। सूत्रों का कहना है कि अपनी मुलाकात में सुरेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को बलिया घटना की विस्तार से जानकारी दी। जबकि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता-नेता उनसे मिलते रहते हैं और सिंह पार्टी के विधायक हैं।
धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद एडीजी (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 50 हजार के इनामी आरोपी सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ में पॉलिटेक्निक क्रासिंग के पास गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राशन की दुकान आवंटन को लेकर हुए विवाद में सिंह ने कथित रूप से गोलीबारी की। गोलीबारी की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
इसके पहले आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने कहा, 'धीरेंद्र सिंह और उसके साथियों को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया। एक अज्ञात स्थान पर उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं।' मामले के मुख्य आरोपी सिंह के खिलाफ रेवाती पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 323, 352, 504, 506 और 7सीएलए एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अधिकारी का कहना है कि घटना के दिन इस्तेमाल हथियार के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। फायरिंग मामले में पुलिस ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
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