लॉकडाउन 2 के दौरान क्या छूट नहीं है, गाइडलाइंस की बातें आपको जाननी जरूरी

देश
रामानुज सिंह
Updated Apr 15, 2020 | 11:23 IST

 Guidelines on lockdown : देशव्यापी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया है। इस दौरान आप क्या नहीं कर सकते हैं यह जानना आपके लिए जरूरी है।

MHA Guidelines on lockdown
MHA Guidelines on lockdown  |  तस्वीर साभार: PTI

नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया है। इस बार का लॉकडाउन पहले वाले लॉकडाउन से अलग है। इसलिए गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन पर दिशा निर्देशों में जारी किया है। हम आपको बता रहे हैं कि 15 अप्रैल से तीन मई तक किन-किन चीजों पर रोक जारी रहेगी। ये आपको जानना जरूरी है।

पीएम ने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और बुधवार को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह नए क्षेत्रों में न फैले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे लोग जो रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, ऐसे लोगों और किसानों के जीवन में आई मुश्किलों को कम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

 लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश:-

  1. लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।
  2. शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी।
  3. सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे।
  4. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
  5. देश में कोविड-19 संकट के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है

सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगायी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे।नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने लोगों से ‘सप्तपदी’ मार्ग का पालन करने की अपील की जिसमें बुजुर्गो का ध्यान रखने, सामाजिक दूरी का पालन करने, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देने, बाहर निकलते समय अपना चेहरा कपड़े से ढकना आदि शामिल है। उन्होंने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद के लिए आने वाले दिनों में लोगों से सात बातों पर समर्थन मांगा ताकि इस महामारी को परास्त किया जा सके।

  1. अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें,विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो।
  2. लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें, घर में बने फेसकवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
  3. अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिएआयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करें।
  4. कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें।
  5. जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें।
  6. आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें।
  7. देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर- नर्सेस, सफाई कर्मी-पुलिसकर्मी का पूरा सम्मान करें।


कोरोना वायरस से देश भर में अब तक 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।

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