नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आठ जुलाई से लापता 13 साल की लड़की को बरामद कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग को अगवा करने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत जानकारी दी, जिसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह दो महीने तक इस मामले में कुछ नहीं कर सकी और दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांग कर रही थी।
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में गोरखपुर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप 2 महीने में एक गुमशुदा लड़की की तलाश नहीं कर पाए। अब जांच से जुड़े सभी दस्तावेज दिल्ली पुलिस को सौंप दें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि इस मामले की जांच गंभीरता से कराएं। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने अगले ही दिन लड़की को कोलकता से बरामद कर लिया और सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी।
पुलिस के मुताबिक इसी साल 8 जुलाई को गोरखपुर के बेलीपुर थाने में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का केस दर्ज हुआ था, जिसमें उसके घरवालों ने बताया कि उनकी 16 साल की लड़की का अपहरण कर लिया गया है और उन्हें शक है कि दिल्ली के रहने वाले आकाश ने उसका अपहरण किया है,लेकिन 2 महीने तक लड़की बरामद न होने के चलते हीलड़की की मां ने इस मामले में कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की याचिका लगाई।
बीते 1 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा गोरखपुर पुलिस जांच से जुड़े सभी दस्तावेज दिल्ली पुलिस को दे दे अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी। इसके बाद मालवीय नगर थाने की पुलिस ने तुरंत गोरखपुर पुलिस से संपर्क किया और केस की कॉपी 2 सितंबर को ले ली। इसकी जांच इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने शुरू की। हालांकि इसके पहले 1 सितंबर को ही तकनीकी जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम कोलकता पहुंच गई थी और वहां से 2 सितंबर को मुल्लापडा इलाके से नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल लड़की का परिवार दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहता है। लड़की की मां एक घरेलू कर्मचारी के तौर पर काम करती है। पूरा परिवार जुलाई के महीने में गोरखपुर गया था। वहीं से लड़की अचानक गायब हो गई। लड़की की बहन ने आकाश और अपनी बहन की बातचीत सुनी थी। उसी आधार पर शक जताते हुए आकाश के खिलाफ गोरखपुर में केस दर्ज कराया गया।
- अनुज कुमार मिश्रा, स्पेशल कॉरेसपॉन्डेंट
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