चीन पर मोदी सरकार की फिर डिजिटल स्ट्राइक, 43 मोबाइल ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध, जानिए ये हैं कौन-कौन

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 43 और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कहा कि वह इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत 43 मोबाइल ऐप को भारत में यूजर्स को एक्सेस किए जाने से रोक रही है।

Modi government again digital strike on China, bans 43 mobile apps for India's sovereignty and security
43 ऐप्स पर प्रतिबंध 
मुख्य बातें
  • गलवान धाटी विवाद के बाद जून 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया था
  • सितंबर 2020 को 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे
  • भारत सरकार ने यह कदम देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा को देखते हुए उठाया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को 43 और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कहा कि वह इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत 43 मोबाइल ऐप को भारत में यूजर्स को एक्सेस किए जाने से रोक रही है। मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में शामिल थे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को रोकते हुए एक आदेश जारी किया है। इन ऐप के बारे में इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई उन गतिविधियों में संलग्न करने के लिए की गई, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं।

एक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में यूजर्स द्वारा इन ऐप्स की पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। नीचे जानिए कौन-कौन ऐप हैं जिनपर  प्रतिबंध लगाया गया है। 

गौर हो कि सरकार ने 29 जून और 2 सितंबर को भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैन किए गए ज्यादातर ऐप चीनी मूल के थे। रिलीज ने कहा गया कि इससे पहले 29 जून, 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया था और 2 सितंबर, 2020 को इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों और संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी
 

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