Chardham Yatra: शर्तों के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा की दी इजाजत, खुशखबरी

देश
ललित राय
Updated Sep 16, 2021 | 14:40 IST

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा की इजाजत दे दी है, हालांकि श्रद्धालुओं को कोविड-19 संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।

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शर्तों के साथ नैनीताल HC ने चारधाम यात्रा की दी इजाजत 
मुख्य बातें
  • शर्तों के साथ चारधाम यात्रा की मिली इजाजत, उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला
  • कोविड 19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी
  • चारों धामों पर एक दिन में श्रद्धालू निश्चित संख्या में कर सकेंगे दर्शन

चारधाम यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत दी है। श्रद्धालुओं को कोविड 19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी पेश करना होगा।अदालत के फैसले की ना सिर्फ सरकार ने सराहना की है, बल्कि आम भक्तों में भी खुशी है।  बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पहले चारधाम यात्रा की इजाजत दी थी। लेकिन उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर हुई थी।

श्रद्धालुओं की संख्या तय
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक दिन में केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोग जा सकेंगे।अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आस्था के साथ साथ लोगों को सुरक्षित रखना है। श्रद्धालुओं को सोचना होगा कि वो किस तरह से बिना किसी को खतरे में डाले दर्शन करें।

आम लोगों की राय
उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर आम लोगों ने कहा कि यह बेहतर फैसला है। अब श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है कि वो कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें। आस्था के साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स कोविड का शिकार होता है को तो वो अकेले में खुद को प्रभावित नहीं करता है बल्कि उसके संपर्क नें आने वाले सैकड़ों लोग शिकार होते हैं, लिहाजा सुरक्षा जरूरी है।

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