निर्भया केस: दोषियों का एक और पैंतरा, 'अभी भी हमारे पास कानूनी उपाय हैं'

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Updated Dec 24, 2019 | 15:37 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

निर्भया गैंगरेप के दोषियों ने फांसी से बचने के लिए कहा कि अभी भी हमारे पास संविधान द्वारा दिए गए कानूनी उपाय हैं , इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं।

निर्भया गैंगरेप केस: दोषियों का एक और पैंतरा, 'अभी भी हमारे पास कानूनी उपाय हैं'
निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को जवाब दिया 

नई दिल्ली : 2012 निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों में से तीन ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को कोर्ट के निर्देश के बाद जारी नोटिस का जवाब दिया। दोषियों ने कहा कि उसके पास अभी भी संविधान द्वारा दिए गए कानूनी उपाय हैं और हम उपचारात्मक और दया याचिकाएं दोनों कानूनी उपचारों का यूज करना चाहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चार दोषियों में एक पवन कुमार गुप्ता की याचिका 19 दिसंबर को खारिज कर दी थी। याचिका में उसने दावा किया था कि दिसंबर 2012 में क्राइम के समय वह नाबालिग था। 

पवन ने अपनी याचिका में दावा किया था कि क्राइम के समय वह नाबालिग था और पिछले साल 21 दिसंबर को याचिका खारिज कर दी गई थी। उसने निचली अदालत के फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पवन गुप्ता के अलावा इस केस में तीन अन्य दोषियों में मुकेश, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल हैं।

गौर हो कि 16 दिसंबर 2012 की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 6 लोगों ने 23 साल की छात्रा से गैंगरेप किया था। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को बुरी तरह घायल कर सड़क किनारे फेंक दिया था। इसके बाद पीड़िता को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत के बाद पीड़िता को सिंगापुर इलाज के लिए भेजा गया जहां उसने 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया। 

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