मुझे सजा टलने पर उतना दुख नहीं पहुंचा, जितना कि दोषियों के वकील एपी सिंह के चैलेंज पर: निर्भया की मां

निर्भया के दोषियों के की फांसी की सजा एक बार फिर टल गई है। दोषियों की फांसी की सजा टलने पर निर्भया निर्भया की मां ने कहा कि एपी सिंह ने मुझे दी थी चुनौती कि दोषियों को कभी फांसी की सजा नहीं होगी।

Nirbhaya's mother cries her heart out after the court deferred the hanging of the rapists
दोषियों के वकील के इस चैंलेज पर दुखी हुई निर्भया की मां 
मुख्य बातें
  • पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी अगले आदेश तक टाली
  • दोषी विनय राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की करी थी अपील
  • फांसी की सजा टलने पर दुखी नजर आए निर्भया के माता पिता, वकील एपी सिंह के बर्ताव पर जताई हैरानी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा अगले आदेश तक टाल दी। निर्भया के चारों दोषियों को कल शनिवार सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाना था। फांसी की सजा टलने पर निर्भया का परिवार काफी दुखी नजर आया। टाइम्स नाउ से बात करते हुए निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, 'फांसी की सजा टलने का उतना दुख नहीं है जितना दुख कि वो (दोषियों के वकील एपी सिंह) मुझे चैलेंज करके उसी कोर्ट में गया कि ये फांसी अनंतकाल तक नहीं होगी। एपी सिंह ने मुझे उंगली दिखाते हुए कहा था कि अनंतकाल तक नहीं होगी।'

निर्भया की मां ने वकील के चैलेंज पर दुख जताते हुए कहा, 'ये सरकार को, कोर्ट और पूरे समाज को यह देखना होगा कि एक मुजरिम का वकील मुझे चैलेंज कर रहा है कि यह फांसी कभी नहीं होगी। ये कहीं ना कही सरकारों की चाल है क्योंकि उनको वोट मिलने हैं। वोट हो जाएगा फिर...हमारे देश में रेपिस्ट को फांसी नहीं होती बल्कि उन्हें पाला जाता है। क्योंकि सात साल पहले ये लोग झंडा उठाए बोलते थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और आज तीसरी बार वोटिंग हो रही हैं लेकिन एक मुजरिम का वकील मुझे चैलेंज करता है कि फांसी अनंतकाल तक नहीं होगी।'

आशा देवी ने कहा, मैं लड़ूंगी और दोषियों को फांसी मिलकर रहेगी नहीं तो पूरे समाज को सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोवर कोर्ट तक को सरेंडर करना होगा कि फांसी की सजा को सिर्फ गुमराह करने के लिए दी गई थी या, शांत करने के लिए।' आपको बता दें कि निर्भया की दोषियों को अब 1 फरवरी को फांसी नहीं दी जाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। 

 

 

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