कोलकाता : कोलकाता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों पर बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि इस बार पूजा पंडालों में आगंतुकों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने पूजा पंडालों के लिए निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना उन्हें करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि ढाकी वालों को पंडाल के बाहर रहना होगा। पंडाल में एक दिन के अंदर कितने लोग प्रवेश करेंगे इसकी जानकारी पूजा समितियों को सुबह आठ बजे तक देनी होगी। छोटे पूजा मंडल में एक दिन में अधिकतम 15 लोगों और बड़े पूजा पंडाल में 45 लोगों के जाने की अनुमति होगी। इस बार पूजा पंडालों में अंजलि या सिंदुर खेला नहीं होगा।
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