भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निलंबित नुपुर शर्मा को महाराष्ट्र पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। विपक्ष नुपुर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कई मुस्लिम देशों द्वारा इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया गया है।
ठाणे के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिल्ली की रहने वाली नुपुर शर्मा को मुंबई के पड़ोसी ठाणे में मुंब्रा पुलिस ने 22 जून को जांच अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा पुलिस ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने शर्मा को ईमेल के साथ-साथ स्पीड पोस्ट के जरिए समन भेजा है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जानकारी दी गई है। नुपुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करके आहत करना), 153 ए (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (दो) (सार्वजनिक उपद्रव को भड़काने वाले बयान) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इस बीच, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शर्मा और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनकी टिप्पणी पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि 28 मई को उसकी साइबर सेल इकाई को शर्मा से विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ मौत की धमकी और लक्षित घृणा के बारे में शिकायत मिली, जिसके बाद 506 (आपराधिक धमकी) सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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भाजपा ने 5 जून को नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया था। भाजपा ने ये कार्रवाई तब की जब पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कई मुस्लिम देशों ने विरोध जताया।
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