सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- क्या फारूक अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में हैं?

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Updated Sep 16, 2019 | 11:50 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। फारूक अब्दुल्ला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो किसी प्रकार की हिरासत में हैं।

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के लिए एमडीएमके प्रमुख वाइको की याचिका पर सुनवाई के बाद भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में हैं? वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में नहीं है, लेकिन हमें उनका पता ठिकाना मालूम नहीं है।'

वाइको ने अपनी याचिका में दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई की 15 सितंबर को 111वीं जयंती समारोह में शामिल होना था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। दरअसल, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कई नेता हाउस अरेस्ट हैं। 

 

 

एमडीएमके नेता वाइको की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की। वाइको ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अब्दुल्ला के निकट मित्र हैं। वाइको ने दावा किया कि अब्दुल्ला को बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैध हिरासत में लेकर, उन्हें संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा गया।

दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भारत सरकार की ओर से पेश हुए और कोर्ट को उन्होंने बताया कि मीडिया पेशेवरों को उनके काम के लिए लैंडलाइन और कई अन्य संचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत और जम्मू-कश्मीर सरकार को मामले में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 सितंबर तक के लिए निर्धारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जम्मू-कश्मीर में सामान्य जीवन बहाल किया जाए और ऐसा करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए।

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