नई दिल्ली: पंजाब की पटियाला ग्रामीण विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक डा. बलबीर सिंह को बड़ा झटका लगा है, बलबीर सिंह को आपराधिक मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है, पटियाला (ग्रामीण) के आप विधायक डा. बलबीर सिंह उनकी पत्नी और बेटे और एक अन्य सहित तीन लोगों को 11 साल पुराने हमले के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने हालांकि मौके पर ही सभी को जमानत दे दी, बलबीर सिंह के अलावा इसी मामले में उनकी पत्नी, बेटे और एक अन्य को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है, वहीं कोर्ट ने सभी दोषियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शिकायतकर्ता परमजीत कौर के मुताबिक, डॉ बलबीर सिंह उसकी सबसे छोटी बहन रूपिंदर कौर का पति है। उन्होंने कहा कि उनके पिता अनूप सिंह ने 1984 में अपनी 109 बीघा जमीन तीन बेटियों, उनकी मां और खुद के बीच बांट दी थी। परमजीत कौर ने आरोप लगाया कि उसे चमकौर साहिब के पास टप्परियां डायल सिंह बे चरग गांव में संभाग से 22 बीघा जमीन मिली थी, जिसे डॉ बलबीर सिंह ने हड़प लिया था।
हालाँकि, उसने दावा किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर उसे भूमि बहाल कर दी गई थी और 13 जून, 2011 को, वह अपने पति विंग कमांडर मेवा सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ खेतों की सिंचाई करने के लिए गाँव में थी, जब डा.बलबीर सिंह ने रूपिंदर कौर, उनके बेटे राहुल सैनी और परमिंदर सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले एक अन्य व्यक्ति के साथ उन पर हमला किया, जिससे उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324, 325, 506, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया।
गौर हो कि विधानसभा चुनाव में डा. बलबीर सिंह पटियाला ग्रामीण सीट से विधायक चुने गए हैं, बलबीर सिंह ने कांग्रेस के मोहित मोहिंद्रा को बड़े अंतर से हराया था। दूसरी तरफ, सजा सुनाए जाने के बाद विधायक डा. बलबीर सिंह ने कहा कि जिस केस में उन्हें सजा सुनाई गई है, वो उनके खिलाफ झूठा दर्ज किया गया है हम उच्च अदालत में जाएंगे और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
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