Rajasthan: पायलट या गहलोत में से किसकी होगी जीत? आज राजस्थान हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला

देश
किशोर जोशी
Updated Jul 24, 2020 | 07:12 IST

राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज सभी की नजरें राजस्थान हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। कोर्ट आज पायलट तथा उनके ग्रुप के 18 विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।

Rajasthan High Court deliver its judgement in Sachin Pilot’s case today
पायलट या गहलोत में से किसकी होगी जीत? HC का अहम फैसला आज 
मुख्य बातें
  • विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज
  • मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की कोर्ट देगी फैसला
  • स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से किया था अनुरोध, 27 जुलाई को होगी सुनवाई

जयपुर: राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुबह 10.30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। इस याचिका में पायलट ग्रुप ने अपनी विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य ठहराने को चुनौती दी है। राजनीतिक विश्लेषखों सहित सारे देश की नजर इस फैसले पर टिकी हुई हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की की पीठ अपना निर्णय देगी।  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसमें दायर याचिका पर आने वाले निर्णय के दायरे में आयेगी।

क्या है पूरा मामला
दरअसल अपनी ही सरकार के खिलाफ पायलट ग्रुप ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने व्हिप जारी करते हुए कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी विधायकों का उपस्थित होना जरूरी था लेकिन पायलट ग्रुप (18 विधायक) का कोई भी विधायक वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया। दूसरी तरफ पायलट गुट का कहना है कि पार्टी का व्हिप विधानसभा सत्र के चलने के दौरान ही लागू होता है। बाद में पायलट ग्रुप ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 

स्पीकर ने किया था फैसला टालने का आग्रह
इसके बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और राजस्थान  हाईकोर्ट में लंबित मामले पर रोक लगाने या इसे अपने यहां स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।  जिस पर सुप्री कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने दोनों पक्षों को सुना और कहा, ‘चूंकि हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में काफी लंबी सुनवाई कर चुका है और उसका आदेश आना है, हम यह आदेश देने पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हालांकि यह शीर्ष अदालत में स्पीकर की लंबित याचिकाके निर्णय के दायरे में होगा।' पीठ ने इसके साथ ही स्पीकर की याचिका पर आगे सुनवाई 27 जुलाई के लिये सूचीबद्ध कर दी।

हमारे पास बहुमत
वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय को फैसला सुनाने की अनुमति देने के बाद कहा कि वह विधानसभा के पटल पर किसी भी समय बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। कांग्रेस ने राज्य में चल रहे सियासी घमासान के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया।

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