Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 2 जून से शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया, जानें किसे मिली कितनी छूट

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Updated May 31, 2021 | 21:59 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Rajasthan Lockdown Guidelines: 2 जून से राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 घंटे के लिए सभी दुकानें खुल सकेंगी। शनिवार-रविवार और सोमवार को कर्फ्यू रहेगा।

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राजस्थान में लगा हुआ है लॉकडाउन 
मुख्य बातें
  • राजस्थान में रोडवेज बसें 10 जून के बाद चलेंगी
  • जिले के अंदर आवाजाही की दोपहर 12 बजे तक अनुमति है
  • शनिवार-रविवार और सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा

नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 2 जून से लागू होंगे। राज्य में कम हो रहे कोरोना के मामलों के चलते अब सरकार ने कई छूट दी हैं। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि शादियों और लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कार्यालय 25% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक जिला के अंदर आवाजाही की अनुमति होगी।

  • शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा हर दिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
  • लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
  • 30 जून तक शादी करने की अनुमति घर या कोर्ट मैरिज करने की ही रहेगी। जिसमें 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। किसी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रतिभोज की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमंग पूल, जिम, खेल मैदान आदि बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। 

  • समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगी।
  • समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी एवं सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
  • 10 जून के बाद रोडवेज बसों/निजी बसों का संचालन अनुमत होगा, जिसके संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल न हों।
  • रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं।

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