दौसा: हाइवे कंपनी से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने की आरोपी निलंबित आरएएस (SDM) ऑफिसर पिंकी मीणा एक बार फिर चर्चा में है। तत्कालीन बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल पिंकी मीणा ने अपनी शादी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 16 फरवरी को उनकी शादी होने वाली है लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।
कोर्ट ने मंजूर की याचिका
हाईकोर्ट ने पिंकी की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए पिंकी को 10 दिनों के लिए जमानत तो दे दी लेकिन शादी के बाद आगामी 21 फरवरी को फिर से सरेंडर करने के आदेश भी साथ में दिया है। मतलब साफ है कि पिंकी शादी के लिए दुबारा अपने घर तो आएंगी लेकिन सात फेरे लेने के कुछ दिन बार ही उन्हें सरेंडर करना होगा और ऐसी स्थिति में उन्हें फिर जेल भेजा जा सकता है।
जज से हो रही है शादी
बुधवार को पिंकी मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पिंकी को 21 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर करना होगा और मामले पर फिर 22 फरवरी को सुनवाई होगी। हालांकि सरकारी वकील ने जांच प्रभावित होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। पिंकी की शादी राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) के अधिकारी यानि जज से हो रही है। पिंकी का वैवाहिक कार्यक्रम कल यानि 12 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 16 फरवरी को पिंकी की शादी है।
पिंकी पर आरोप
पिंकी मीणा जयपुर जिले में चौमूं के चिथवाड़ी गांव की रहने वाली हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने वाली पिंकी मीणा के पिता किसान हैं। पहली हे प्रय़ास में आरएएस की परीक्षा पास करने वाली पिंकी तब इंटरव्यू नहीं दे पाई थी क्योंकि उनकी उम्र महज 21 साल की थी। इसके बाद 2016 में उन्होंने एक बार मेरिट के साथ परीक्षा पास की। बीते 15 जनवरी को पिंकी को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी। गौर करने वाली बात ये है इस बैठक में सीएम गहलोत भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे थे और पिंकी फोन पर घूस की डील फाइनल कर रही थी।
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