रोड रेज मामला: पंजाब के पटियाला कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू ने किया सरेंडर, SC ने सुनाई है 1 साल जेल की सजा

1988 रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Road rage case: Navjot Singh Sidhu surrenders in Punjab's Patiala court, SC had sentenced 1 year jail
नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया। 

रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया। 1988 के रोड-रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के 1 दिन बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोपहर में वह नवतेज सिंह चीमा समेत पार्टी के कुछ नेताओं के साथ जिला अदालत पहुंचे। चीमा सिद्धू को एसयूवी से कोर्ट तक ले गए। शुक्रवार की सुबह कुछ समर्थक सिद्धू के आवास पर पहुंचे थे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह न्यायिक हिरासत में है। मेडिकल जांच व अन्य कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी।

पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली ने गुरुवार रात पार्टी समर्थकों को एक संदेश में कहा था कि सिद्धू सुबह 10 बजे अदालत पहुंचेंगे। उन्होंने उनसे सुबह करीब साढ़े नौ बजे अदालत परिसर पहुंचने का आग्रह किया था। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू गुरुवार रात पटियाला स्थित आवास पर पहुंची थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और कहा था कि अपर्याप्त सजा देने में किसी भी तरह की अनुचित सहानुभूति न्याय सिस्टम को और नुकसान पहुंचाएगी और कानून की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कमजोर करेगी। रोड रेज की घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सिद्धू ने ट्वीट किया था कि वह कानून की महिमा को प्रस्तुत करेंगे।

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