जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajastha High Court) ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) के माध्यम से छह फरवरी को पेश होने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। सलमान ने बृहस्पतिवार को राजस्थान हाईकोर्टमें याचिका दायर कर उन्हें काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने संबंधी सत्र न्यायालय के निर्देश से छूट देने का अनुरोध किया गया था। साथ ही मुंबई से ही कार्यवाही में ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांगी थी।
हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अभिनेता के वकील की उस दलील को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबई से जोधपुर की यात्रा करने से खान के स्वास्थ्य को खतरा होने का हवाला दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती व न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने सलमान के वकील एच एम सारस्वत की उस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि उनके मुवक्किल की पेशी से अदालत परिसर में भारी भीड़ एकत्र होने पर कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है। सारस्वत ने कहा कि अदालत ने खान को जिला एवं सत्र न्यायालय में छह फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है।
मामला दो अक्टूबर 1998 का है, जब राजश्री प्रोडक्शन्स की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया था। सलमान खान राजश्री प्रोडक्सन की फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग कर रहे थे,उस दौरान सलमान समेत कई सितारों पर काला हिरण के शिकार करने का आरोप लगा था।
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