Yasin Malik News: दिल्ली की विशेष अदालत में यासीन मलिक की सजा को लेकर आज फैसला आ सकता है। मलिक को कम से कम उम्रकैद और अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। 19 मई को NIA कोर्ट ने यासीन को दोषी करार दिया था। और उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया लेकिन उसने अपने ऊपर लगे किसी भी आरोप से इनकार नहीं किया था।
आतंकी मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अन्य गैरकानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप था। अब आज आतंकी यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा देने का दिन है। देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। यासीन ने अपने वकील को वापस ले लिया था। उसने अपनी पिछली सुनवाई में अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था।
Yasin Malik: जम्मू-कश्मीर की आबोहवा में जहर घोलने वाले यासीन मलिक के गुनाहों का आज होगा फैसला
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख मलिक ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में सभी आरोप स्वीकार कर लिये थे, जिनमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत आरोप भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को दोषी करार दिया था और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने को कहा था, ताकि उस पर लगाये जा सकने वाले जुर्माने को निर्धारित किया जा सके।
यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ पीर सैफुल्ला और कई अन्य सहित कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं, जिन पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के आरोपों के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।
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