शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से मिली राहत, ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत मिल गई है। एसआईटी के सामने जांच में शामिल होंगे।

Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia gets interim bail in drugs case
शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया 

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले में एक विस्तृत आदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाना बाकी था। हाई कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, मजीठिया ने अपने वकीलों के माध्यम से तर्क दिया है कि उन्हें टारगेट करना वर्तमान सरकार के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है।

चंडीगढ़ में उनके वकील डीएस सोबती ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी गई है। वह परसों सुबह 11 बजे एसआईटी के सामने जांच में शामिल होंगे। यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है।

मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अनुसार धारा 25 (किसी अपराध के लिए परिसर, आदि का उपयोग करने की अनुमति), 27A (अवैध यातायात को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना) और धारा 29 (प्रेरणा और आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एनडीपीएस की धारा 27 के तहत किए गए अपराध गैर-जमानती हैं। मोहाली की एक अदालत ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां उनकी याचिका पर सुनवाई हुई।
 

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