शिवसेना नेता संजय राउत पर महिला का गंभीर आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला

देश
किशोर जोशी
Updated Mar 07, 2021 | 12:49 IST

शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है जहां राउत ने आरोपों को निराधार बताया है।

Shivsena Leader sanjay Raut seeks dismissal of woman’s pleas for a probe against him
संजय राउत पर महिला का गंभीर आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला 
मुख्य बातें
  • शिवसेना नेता संजय राऊत पर एक महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप
  • हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राउत ने आरोपों को किया खारिज
  • राउत ने कहा- आरोप लगाने वाली महिला उनके पारिवारिक मित्र की है पत्नी

मुंबई: शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने पति से अलग रह रही महिला ने आरोप लगाया है कि राउत और पति के इशारे पर कुछ लोग उसका पीछा कर परेशान कर रहे हैं। हालांकि संजय राउत के वकील ने कोर्ट में महिला के दावों को खारिज किया है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई जिसके बाद अदालत ने मामले से जुड़े आरोप पत्र की प्रति याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया।

राउत ने दी सफाई
हाईकोर्ट में राऊत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफालकर ने महिला की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता मेरे मुवक्किल (राऊत) की पारिवारिक मित्र व बेटी की तरह है। मेरे मुवक्किल याचिकाकर्ता के परिवारवालों को अच्छी तरह से जानते हैं। राउत के वकील ने कहा कि मेरे याचिकाकर्ता का पति के साथ कुछ वैवाहिक विवाद चल रहा है और इसमें मेरे मुवक्किल ने याचिकाकर्ता के पति का समर्थन किया है। इसलिए सारे आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं।

क्या हैं आरोप
आपको बता दें कि महानगर के सांताक्रुज इलाके में रहने वाली लेखिका डॉक्टर स्वपना पाटकर ने अपने वकील आभा सिंह के माध्यम से राऊत के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि वह राउत के हाथों मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज तथा मारपीट का सामना कर रही है, लिहाजा राउत को को भी पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है।

आपको बता दें कि पाटकर ने माहिम पुलिस स्टेशन में 2013 तथा 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहित की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पाटकर की वकील ने दावा किया है कि उसके मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है।

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