Supreme Court on FRCA Act: सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में गैर सरकारी संगठनों, संघों, कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा विदेशी धन की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने तथा धन के उपयोग का पता लगाने के लिए केंद्र द्वारा किए गए संशोधनों की एक श्रृंखला को बरकरार रखा है। कुछ कुछ गैर सरकारी संगठनों (NGOs) ने केंद्र सरकार द्वारा एफआरसीए एक्ट में किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने एफआरसीए अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखा है। केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और राष्ट्रीय हित में संशोधन जरूरी है। केंद्र ने कहा कि विदेशी से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो रहा था।
आज सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 की वैधता की पुष्टि की जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा लिए गए धन और उपयोग पर कई नई शर्तें लगाता है। इसके अलावा उनके लिए केवल एक एसबीआई खाते में विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
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