सरकार ने हाल ही में देश के अलग-अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए लोगों को ई-पास जारी करवाने की योजना की शुरुआत की है। इसी के लिए हाल ही में सरकार की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जहां से जरूरतमंद नागरिकों को रजिस्ट्रेशन करवाने पर ई-पास दिया जाता है। नेशनल इंफॉर्मैटिक्स सेंटर (NIC) के द्वारा बनाई गई वेबसाइट http://serviceonline.gov.in/epass/ के जरिए फिलहाल 17 राज्यों में यात्रा करने के लिए ई-पास जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले सभी राज्य अपनी तरफ से नागरिकों को ई-पास जारी कर रहे थे।
ई-पास में नाम, ई-पास नंबर, पता, क्यूआर कोड वगैरह जैसी जरूरी सूचनाएं होती हैं। हालांकि अभी तक इसकी वैधता के बारे में इसमें साफ तौर पर लिखा नहीं होता है। लेकिन अगर आप कहीं यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपने ई-पास की वैधता की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक तरीका है। अपने ई-पास को वेरीफाई करने का दो तरीका है।
पहला ये कि ई-पास पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसकी वैलिडिटी का पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एसएमएस के जरिए अपने ई-पास की वैलिडिटी का पता लगा सकते हैं। एसएमएस का तरीका पहले तरीके से कहीं ज्यादा आसान है चूंकि लगभग हर किसी के फोन पर एसएमएस की सुविधा होती है।
लॉकडाउन के चौथे दौर में सरकार ने नागरिकों को कई तरह की छूट दी हैं। सरकार ने ट्रैवल के लिए मूवमेंट पास अप्लाई करने के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की है। यह बेवसाइट हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगू, असमी और मलयालम में उपलब्ध है। इस वेबसाइट से ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइडलाइन्स के अनुसार, ई-पास को निश्चित ट्रैवल कैटिगरी के तहत अप्लाई किया जा सकता है। इनमें स्टूडेंट्स, जरूरी सर्विस प्रोवाइडर, टूरिस्ट, तीर्थयात्री, इमरजेंसी/मेडिकल ट्रैवल और शादी शामिल हैं। ई-पास अप्लाई करते वक्त कुछ जरूरी बातों को ख्याल रखना होगा। आपको जानकारी के साथ-साथ ट्रैवल के कारण का प्रूफ भी देना होगा।
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