Farm Laws: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज पीएम के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कीं। संसद के आगामी सत्र के दौरान इन तीन कानूनों को वापस लेना हमारी प्राथमिकता होगी। मोदी सरकार ने पिछले एक साल से जारी किसान आंदोलन के मद्देनजर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 को वापस लेने का फैसला किया है।
आज हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पर मुहर लगाई गई। कहा जाता है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ परामर्श करने के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया है। कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 का उद्देश्य पिछले साल पारित किए गए तीन विधेयकों को वापस लेना है।
इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक भी शामिल है। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है।
इससे पहले 19 नवंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, रद्द करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने-अपने घर लौटें, अपने खेत में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें। आइए एक नई शुरूआत करते हैं। नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।
Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।