Unlock-3 Guideline Issue: गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, इस गाइडलाइंस के मुताबिक बाहरी गतिविधियियों को काफी हद तक खोला जाएगा वहीं साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी हटाया जाएगा, इसके मुताबिक कुछ सेवाओं को खोलने की छूट दी गई है वहीं कई पाबंदियां जारी रहेंगी।
योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी
रात के दौरान आने- जाने पर प्रतिबंध यानि नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है
ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी
मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे
कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं
स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे
अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी
मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर पाबंदी जारी रहेगी
सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना या शराब पीना प्रतिबंधित
गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी
मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी
सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक
वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं
वहीं कमजोर व्यक्तियों, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।