अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी हो गई हैं इसके मुताबिक सरकार ने 15 अक्टबूर से मल्टिप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल आदि खोले की इजाजत दे दी है। वहीं बताया जा रहा है कि स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।
अनलॉक 5 गाइडलाइन्स में कहा है कि राज्य यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं, गृह मंत्रालय ने कहा कि निर्णय संबंधित स्कूल, संस्थान प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा। राज्य सरकारें अपने यहां महामारी की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर स्कूलों को खोलने या ना खोलने या फिर पूरी तरह खोलने/आंशिक रूप से खोले जाते रहने देने आदि से सम्बन्धित निर्णय लेंगी।
इससे पहले अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अंतर्गत स्कूलों में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को मार्गदर्शन कक्षाओं के आयोजन की छूट दी गयी थी, इसके अनुसार स्कूलों को निर्धारित SOP और नियमों का पालन करते हुए इन कक्षाओं के छात्रों के लिए रोस्टर के अनुसार काउंसलिंग कक्षाएं आयोजित करने की छूट दी गयी थी।
सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने को कहा है. स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने से पहले सुरक्षा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। बात अगर दिल्ली की करें तो राज्य सरकार ने 18 सितंबर को एक आदेश के माध्यम से स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्देश दिया था। अब जब अनलॉक 5 की गाइडलाइन में ये साफ हो गया है कि राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने को लेकर निर्णय ले सकती हैं तो दिल्ली सरकार क्या फैसला लेती है।