जेलर को अपशब्द कह Mukhtar Ansari ने तब तान दी थी पिस्तौल, अब काटेंगे जेल: HC ने सुनाई दो साल की सजा

देश
अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ता | Principal Correspondent
Updated Sep 21, 2022 | 15:44 IST

Mukhtar Ansari Latest News: यह मामला साल 2003 का है, जिसमें कोर्ट ने अंसारी पर 37 हजार रुपए की पेनाल्टी भी लगाई है।

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मुख्तार अंसारी की छवि लंबे समय से माफिया की रही है।  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • गाजीपुर के रहने वाले हैं बाहुबली मुख्तार
  • 59 साल के अंसारी का मऊ से रहा सियासी नाता
  • पांच बार इस विधानसभा सीट से जीता चुनाव

Mukhtar Ansari Latest News: उत्तर प्रदेश में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से तगड़ा झटका लगा है। बुधवार (21 सितंबर, 2022) को कोर्ट ने उन्हें जेलर को जान से मारने की धमकी देने से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई।

जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले के मुताबिक, साल 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

उन्होंने उसमें आरोप लगाया था कि जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

अंसारी की गिनती देश के बाहुबलियों में की जाती है। वह यूपी की पूर्व सीएम मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्य रह चुके हैं। साथ ही मऊ के पूर्व विधायक भी हैं। पंजाब की रोपड़ जेल में करीब दो साल का वक्त उन्होंने गुजारा है। 

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के हलफनामे के मुताबिक, प्रयागराज कोर्ट की ओर से जारी किए गए 26 वॉरंट्स को अंसारी ने नजरअंदाज किया। ऐसा उन्हेंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किया। 

अंसारी हिस्ट्रीशीटर हैं। यूपी के गाजीपुर जिला में एक ही थाने में उनके खिलाफ गंभीर मामलों के तहत 38 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 

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