UP: उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात की तो देना पड़ सकता है 10 हजार जुर्माना

उत्तर प्रदेश में अब अगर आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते पकड़े जाते हैं तो आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। जानिए क्या कहती है नई मोटरयान नियमावली-

motoryaan niyamawali
उत्तर प्रदेश की नई मोटरयान नियमावली  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • सड़क हादसों को कम करने के लिए यूपी सरकार ने कड़े किए नियम
  • अब मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 10 हजार देना पड़ेगा जुर्माना
  • अगर बिना हेल्मेट पहने के गाड़ी चलाई तो आपको 1 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में अगर आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं तो आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया गया जिसके तहत यदि आपने गाड़ी चलाते समय हेल्मेट नहीं पहना है तो आपको 1 हजार जुर्माना भरना होगा वहीं अगर आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो आपको 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। 

इसके अलावा अगर आपने पार्किंग का उल्लंघन पहली बार किया है तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर आपने दूसरी बार पार्किंग का उल्लंघन किया है तो आपको हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है।

बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है।

अगर आपने अधिकारी की बात नहीं मानी तो आपको 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है जबकि पहले ये राशि 1000 रुपए थी। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में गलत जानकारी देने पर भी आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दोपहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठे हैं तो आपको हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।  

यूं तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर हॉर्न बजाते हैं पर यदि आपने शांत जगहों पर हॉर्न बजा दिया तो इसके लिए भी आपको 2 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है। बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े गए तो दो हजार जुर्माना दूसरी बार पकड़े गए तो चार हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है। 
आपको बता दें कि सड़क हादसों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने मोटरयान नियमों में सख्ती की है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर