नई दिल्ली : देश में लॉकडाउन 4.0 अब लागू है और इसकी अवधि 31 मई तक तय की गई है। जिन गाइडलाइंस का हर किसी को इंतजार था उसे गृह मंत्रालय की ओर से रविवार शाम को सार्वजनिक किया गया। कमोबेश यह लॉकडाउन 3 की ही तरह है हालांकि कुछ बदलाव भी किए गए हैं। आम यात्रा पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। हालांकि सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए दर्शकों के बिना स्टेडियम को खोलने की इजाजत दी है। होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां खोलने की अनुमति दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश को संबोधित करते हुए कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नए रूप और रंग वाला होगा लेकिन एमएचए की इस नई गाइडलाइन में कोई बड़ी रियायत नहीं दी गई है। समझा जाता है कि राज्यों के अनुरोध को देखते हुए सरकार ने ज्यादा छूट न देने का फैसला किया है। कई राज्यों ने एमएचए की इस नई गाइडलाइन से पहले ही अपने यहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 31 मई कर दी।
लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने पाबंदियों के साथ कुछ गतिविधियों की इजाजत दी है-
गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन के मुताबिक देश में आम यात्रियों के लिए रेल एवं हवाई यातायात पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, मॉल्स, सिनेमा हाल, जिम, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहने की बात कही गई है।
नई गाइडलाइन में सभी तरह की धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को चिन्हित किए जाने के बारे में फैसला एमएचए की गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश करेंगे। रेड एवं ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन के बारे में फैसला जिला स्तर का प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी गई है। बफर एवं कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य सेवाओं एवं जरूरी सेवा एवं वस्तुओं की आपूर्ति छोड़कर अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।
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