उत्तर प्रदेश के इन 20 शहरों में अभी लागू रहेंगे प्रतिबंध, जानें 1 जून से राज्य में क्या-क्या खुलेगा

देश
लव रघुवंशी
Updated May 30, 2021 | 17:45 IST

Uttar Pradesh Unlock: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से शाम बजे तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

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फाइल फोटो 
मुख्य बातें
  • जिन जिलों में 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं, वहां लागू नहीं होगी छूट
  • फिलहाल 20 जनपदों में 1 जून से लागू नहीं होगी छूट
  • 600 से कम एक्टिव केस होने पर लागू हो जाएगी छूट

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है, जिसके चलते राज्य में 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रदेश में बाजार और दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंद रहेगी। नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होगा।

यहां जानें क्या-क्या खुलेगा:

  • सोमवार से शुक्रवार कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार/दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
  • जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हैं, छूट वहीं लागू होंगी।
  • सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • निजी कंपनियों के कार्यालय खुलेंगे। ये कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। 
  • औद्योगिक संस्थान खुलेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी।
  • सब्जी मंडियां खुलेंगी।
  • स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 
  • रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति होगी।
  • ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय व वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी।
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों।
  • परिवहन बसें चलेंगी। निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा, खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।
  • दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। 3 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, ई रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 4 व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी।
  • कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल्स पूर्णत: बंद रहेंगे।
  • शादी समारोह में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते हैं।
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।

जिन जिलों में 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं वहां छूट लागू नहीं होगी। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं होगी। सक्रिय मामले 600 से कम होने पर यहां छूट स्वत: लागू हो जाएगी। यदि किसी जनपद में एक्टिव केस 600 से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां छूट समाप्त हो जाएगी।

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