Uttar Pradesh: योगी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की

देश
आईएएनएस
Updated Oct 11, 2020 | 20:16 IST

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को राज्‍य सरकार के अधीन समूह 'ख' के पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

yogi adityanath
योगी आदित्यनाथ 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ख' के पदों पर नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। आदित्यनाथ ने कहा कि थल सेना, नौसेना, वायु सेना - तीनों सेवाओं से सेवानिवृत्त और पूर्व सैन्यकर्मी 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र होंगे। नौकरी के लिए पात्र होने के लिए, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर 'क्षैतिज आधार' पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, 'यह कदम पूर्व अधिकारियों और कर्मियों को प्रोत्साहित करेगा और उनके परिवारों की आर्थिक रूप से मदद करेगा।' उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी रक्षा सेवाओं में अधिकांश लोगों को भेजता है और वर्तमान में, राज्य में बड़ी संख्या में पूर्व सैन्यकर्मी रहते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में शहीद हुए सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी प्रदान कर रही है। यह निर्णय लिया गया कि किसी भी रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बल से जुड़े 1 अप्रैल 2017 के बाद शहीद हुए सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस आशय से संबंधित एक आदेश 19 मार्च, 2018 को जारी किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों के शासन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर