Uttar Pradesh: योगी सरकार का बड़ा कदम, अब नहीं चलेगी बिजली विभाग की लेटलतीफी, उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा मुआवजा

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार ने मुआवजा प्रावधान लागू किया है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय से समाधान न होने पर मुआवजा देना होगा।

Electricity Meter
योगी सरकार ने लागू किया प्रदर्शन विनियमन अधिनियम 2019 

नई दिल्ली: बिजली उपभोक्ताओं को समय पर और परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली विभाग के लिए प्रदर्शन विनियमन अधिनियम 2019 लागू किया है। उपभोक्ताओं को अब विभाग द्वारा उनकी शिकायतों को हल करने में देरी के लिए वित्तीय मुआवजा मिलेगा। नए कानून से लगभग 2 करोड़ 87 लाख लोगों को लाभ होने की संभावना है।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार ने मुआवजा प्रावधान लागू किया है। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय से समाधान न होने पर अब मुआवजा देना होगा। ब्रेकडाउन, केबल फॉल्ट, ट्रांसफॉर्मर, नया कनेक्शन, मीटर रीडिंग, लोड घटाने अथवा बढ़ाने का समय निर्धारित होगा।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि दोषपूर्ण मीटर की मरम्मत में देरी हो रही है और कॉल सेंटर द्वारा प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है तो उपभोक्ता को प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। भूमिगत केबल टूटने की मरम्मत में देरी के मामले में उपभोक्ता को प्रति दिन 100 रुपए मिलेंगे।

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