दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर पर एक हिंदू देवी के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले खाते के खिलाफ स्वेच्छा से कार्रवाई नहीं करने के लिए ट्विटर की खिंचाई करते हुए कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म "अन्य क्षेत्रों" और जातीयता के लोगों की संवेदनशीलता के बारे में परेशान नहीं था।जस्टिस एक्टिंग विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक बेंच, जो उपयोगकर्ता 'एथिस्ट रिपब्लिक' द्वारा मां काली पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
ट्विटर बताए कि कैसे खाते को करता है ब्लॉक
अदालत ने ट्विटर को यह बताने का निर्देश दिया कि यह कैसे खातों को ब्लॉक करने का कार्य करता है, जबकि यह ध्यान में रखते हुए कि कुछ व्यक्तियों को अवरुद्ध किया जा रहा है। इसके साथ ही अदालत ने और बड़ी टिप्पणी की कि अगर किसी अन्य धर्म के संबंध में ऐसी घटना हुई होती, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिक सावधान और संवेदनशील होता। जिन लोगों के बारे में आप संवेदनशील महसूस करते हैं उसी सामग्री को आप ब्लॉक कर देंगे। आप दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, जातियों के अन्य लोगों की संवेदनशीलता के बारे में चिंतित नहीं हैं।
आप दूसरे समाज के लिए संवेदनशील क्यों नहीं
हम यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं अगर इस तरह की चीजें दूसरे धर्म के संबंध में की जाती हैं, तो आप अधिक सावधान, अधिक संवेदनशील होंगे। मेरिका स्थित ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उसने मौजूदा मामले में आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है और पोस्ट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है.उन्होंने कहा कि ट्विटर "किसी व्यक्ति को ब्लॉक नहीं कर सकता" और अदालत के आदेश के अभाव में कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता।अगर यह तर्क है तो आपने मिस्टर (डोनाल्ड) ट्रम्प को क्यों ब्लॉक किया है?" अदालत से सवाल किया जिसने कहा कि प्रथम दृष्टया, ट्विटर का यह स्टैंड कि वह अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकता, "पूरी तरह से सही नहीं था"।
ट्विटर को कार्रवाई करनी चाहिए थी
अदालत ने कहा कि चूंकि वर्तमान मामले में कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के संबंध में ट्विटर ने अदालत के पहले के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर आपत्ति नहीं जताई, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने आप कार्रवाई करनी चाहिए थी जब अधिक आपत्तिजनक सामग्री की ओर इशारा किया गया था।चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 (ट्विटर) ने सामग्री की प्रकृति के संबंध में अदालत के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर सवाल नहीं उठाया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 को आज की सुनवाई की प्रतीक्षा किए बिना याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित पदों को हटा दिया जाना चाहिए।
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